Rashmika Mandanna Deepfake Row: ‘3 साल जेल, 1 लाख जुर्माना

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीपफेक वीडियो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक एडवाइजरी जारी की है।

सूत्रों के अनुसार, वायरल डीपफेक वीडियो के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए जारी एडवाइजरी में डीपफेक को कवर करने वाले कानूनी प्रावधानों और उनके निर्माण व प्रसार पर लगने वाले दंड के बारे में बताया है।

केंद्र सरकार ने सूचना आईटी एक्ट 2000 की धारा66 D का हवाला देते हुए एडवाइजरी में बताया कि जो कोई भी किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करता है, उसे सजा दी जाएगी। अपराधी को तीन साल तक की जेल हो सकती है और उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ब्रिटिश मूल की जारा पटेल का था वीडियो

सरकार की यह एडवाइजरी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के उस डीफ फेक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया, जिसमें वह एक लिफ्ट में आती हुई दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि यह भारतीय-ब्रिटिश मूल की जारा पटेल का वीडियो था, जिसे एआई की डीपफेक तकनीक से दृश्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसमें जारा पटेल के चेहरा मंदाना के साथ बदल दिया गया।

यह वीडियो सामने आने के बाद इस तरह की छेड़छाड़ के प्रभावों ने चिंताएं पैदा कर दीं है। विशेषतौर पर सार्वजनिक हस्तियों के लिए, जो ऐसे दृश्यों को लेकर बुरी मुसीबत में पड़ सकते हैं, अब सरकार भी इस चीज को लेकर गंभीरता से काम कर रही है।

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