प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में दोनों नेताओं को आरोपी नंबर और नंबर 2 के तौर पर नामित किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
आरोपपत्र में सुमन दुबे और अन्य का भी नाम है। अदालत ने संज्ञान तर्कों की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए निर्धारित की है धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 70 के साथ पढ़ें, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी जांच तब शुरू की जब 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सोनिया, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर महज 50 लाख रुपये में एजेएल की संपत्तियां हड़पने का आरोप लगाया गया था। इन संपत्तियों की कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जांच के तहत 2022 में सोनिया और राहुल दोनों से पूछताछ की गई थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारा किया जाता है, जिसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया और राहुल गांधी दोनों के पास यंग इंडियन में 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिससे वे इसके बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाते हैं। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जो कांग्रेस द्वारा दिए गए कथित ऋण के बदले 50 लाख रुपये में AJL और इसकी संपत्ति हासिल करने के आरोपों को लेकर ईडी की जांच के दायरे में है।