प्रयागराज। अपर जिला मजिस्टेªट नगर अशोक कुमार कनौजिया ने बताया है कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जो 18 मई से 18 जून तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु घोषित लाॅकडाउन व रमजान (ईद-उल-फितर) का त्योहार सम्पन्न होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की विधि एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद प्रयागराज के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 18 मई से 18 जून तक प्रभावी रहेगा। आदेश के किसी भी उपखण्ड का उल्लघंन भा.द.वि की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।