हाईकोर्ट ने बंदी में भी दी धोखाधड़ी के आरोपी को सशर्त जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी में भी सुनवाई कर मंझनपुर कौशाम्बी के कृष्ण मुरारी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। और कहा है कि आदेश की कम्प्यूटर कापी अधिवक्ता के हस्ताक्षर से दाखिल की जाय। कहा गया कि कोर्ट आदेश का सत्यापन कर जमानत पर रिहा करे।
कोर्ट बंद होने से आदेश की सत्यापित प्रति जारी न हो पाने के कारण आनलाइन कापी को मान्यता प्रदान की गयी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। कोर्ट कार्यवाही में सहयोग करेगा। समय पर हाजिर होगा। शर्तों के उल्लंघन की दशा में कोर्ट को कुर्की सहित कानूनी कार्रवाई की छूट होगी।
याची का कहना था कि जमीन को लेकर सिविल विवाद के चलते उसे धोखाधड़ी के आरोप में फंसाया गया है। कोर्ट बंद होने के बावजूद कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई की और प्रार्थी को राहत दी है।

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