अयोध्या ।जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में आज तहसील सदर में जिला स्तरीय सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी झा ने बारी-बारी से एक-एक करके जनता की समस्याओं/शिकायतो को गम्भीरता पूर्वक सुनकर सम्बन्धित अधिकारियो से वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए शिकायतो/समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान केशवपुर रामचन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत केशवपुर में समस्त सुरक्षित जमीनो जैसे तालाब, खेलकूद के मैदान, घूर गढ्ढा, खलिहान आदि पर दबंगो द्वारा कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तहसील सदर, बीडीओ, मया तथा एसओ महाराजगंज की संयुक्त टीम को पूरे दिन ग्राम में रहकर पैमाइस कराकर समस्त जमीनो से कब्जा हटवाते हुए चकमार्ग पटाई, तालाब खुदाई का कार्य प्रारम्भ कराकर और सभी समस्याओ का समाधान कराकर आख्या देने के निर्देश दिये।
हरिप्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम-गंगौली द्वारा नाली भूमि संख्या 776/795 स्थिति ग्राम गंगौली की पैमाइश के बाद बनी नाली को तोड़कर कब्जा करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसओ पूरा को सम्बन्धित पर एफआईआर दर्ज कर नाली को कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिये।
अजय प्रताप सिंह पुत्र रामचरित्र सिंह निवासी ग्राम सिलौनी तहसील सदर की गलत वरासत दर्ज कर तीन वर्षो से संसोधित नही किये जाने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को सम्बन्धित लेखपाल को सस्पेंड/अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा वरासत संसोधन कर 07 दिवस में आख्या देने के निर्देश दिये।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में विधायक अयोध्या वेदप्रकाश गुप्ता ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में है अतः सभी सम्बन्धित अधिकारी इसमें स्वंय प्रतिभाग करें और प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण करें।
तहसील सदर में आज सम्पूर्ण समाधान दिवस में राजस्व में 33, पुलिस में 17, विकास में 03, समाज कल्याण में 02, शिक्षा में 01, स्वास्थ्य में 01 व अन्य में 42 कुल 99 शिकायते प्राप्त हुई जिसमे से 8 शिकायतो का मौके पर निस्तारित किया गया शेष 91 शिकायतो को संबंधित अधिकारियो को जिलाधिकारी ने यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया।
इस अवसर पर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, एसडीएम सदर पीयूष चैधरी, एसपी सिटी विजय पाल सिंह, पीडी कमलेशकुमार, डीडीओ हवलदार सिंह, तहसीलदार सदर प्रमेश कुमार अन्य संबंधित विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 जारी किया है यह आदेश तत्काल प्रभावी है। इस आदेश के अनुसार किसी भी लोक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से उसकी वसूली की जाएगी। इस अध्यादेश में कुल 28 धाराएं हैं।
राज्यपाल ने महामारी अधिनियम 18 97 के धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस संबंधी अधिसूचना जारी किया है इसके तहत कोरोना वायरस डिजीज 2019 (ब्व्टप्क्-2019) को प्रदेश में महामारी घोषित किया है इसके तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चीफ मेडिकल ऑफिसर आदि को शामिल करते हुए एक समिति बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश संबंधित बीमारी/वायरस को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना है तथा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं और इसमें सभी सम्बन्धित कोे सहयोग हेतु करने को कहा गया है ।