प्रयागराज ! कलेक्ट्रेट कोषागार प्रयागराज के समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि यद्यपि अब जीविता प्रमाण पत्र ( LC / DLC ) पूरे वर्ष भर किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत / प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है । जो कि आगे 01 वर्ष के लिए मान्य रहता है , तथापि जिन पेंशनरों का जीविता प्रमाण – पत्र नवम्बर / दिसम्बर 2020 में जमा होना अपेक्षित है , वे दिनांक 02 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 200 बजे तक निर्धारित प्राप्ति – पटल पर जमा कर सकते हैं । कोविड -19 महामारी संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत पेंशनरों से वार्षिक जीविता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की निम्नवत विकेन्द्रित व्यवस्था की गई है – एलसी प्राप्ति – पटल संख्या / कक्ष / स्थल पेंशनरों की श्रेणी पटल -1 / पेंशन कक्ष के अन्दर बहिर्मुखी विन्डो पर विधायक पेंशन / उच्च न्यायिक सेवा / अखिल भारतीय सेवा / अन्य राजा रेलवे / राजनैतिक पेंशनर आदि पटल -2 / पेंशन कक्षा के अन्दर बहिर्मुखी विन्डो पर सिविल पेशनर ( पुलिस से अन्य विभाग ) पटल -3 / पेंशन कक्ष के अन्दर बहिर्मुखी विद्रो पर सिविल पेशनर ( पुलिस से अन्य विभाग ) पटल -4 / पेशन कक्ष के अन्दर बहिर्मुखी विन्डो पर सिविल पेंशनर ( पुलिस से अन्य विभाग ) पटल -5 / मुख्य प्रवेश द्वार चैनल के अन्दर सिविल पेशनर ( पुलिस विभाग ) पटल -6 / बाहर प्रांगण में बरगद पेट के नीचे माध्यमिक / उच्च शिक्षा विभाग के पेंशनर पटल -7 / वाएँ भवन प्रखंड चैनल के अन्दर बेसिक शिक्षा / विद्युत विभाग के पेंशनर पटल -8 / बाहर प्रांगण मेनगेट के निकट बाई और समस्त दिव्यांग / महिला पेशनर विधिवत् पूर्ण किए जीविता प्रमाण पत्र फार्म के वांछित संलग्नक ( साक्ष्य / पत्राजात ) तथा बिना कोषागार आए जीविता प्रमाण पत्र प्रेषण के विकल्प / माध्यम 1. कोषागार द्वारा जारी किया गया परिचय – पत्र अथवा कोषागार द्वारा जारी प्रमाणित फोटोयुक्त पेंशन भुगतान आदेश तथा अपार कार्ड अथवा योटर आईडी कार्ड अवश्य लावें । 2 बैंक की नयी एवं पुरानी पासबुक , जिसमें प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ लगी हो , अवश्य लायें । 3 जीविता प्रमाण पत्र फार्म में लगाने हेतु फोटोग्राफ को एक प्रति अवश्य लावें । 4 स्रोत पर आयकर कटौती की परिधि में आने वाले पेंशनर अपना पैनकार्ड अवश्य लावें और यदि वे चाहे तो अपना आयकर संबंधी बचतों आदि का अनुमानित विवरण- पत्र ( ITDS Mandate ) भी अपने एलसी के साथ जमा कर सकते हैं । 5. पारिवारिक पेंशनर ( मूल पेशनर की पत्नी / पति ) अपनी जन्मतिथि / आयु के तथा पारिवारिक पेंशनर ( मूल पेंशनर के पेशन – पान 25 वर्ष की आयु तक के पुत्र – पुत्रियाँ तथा अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा पुत्रियों ) अपने जीविकोपार्जन / आय का अनुमन्य साक्ष्य अपने एलसी के साथ अवश्य जमा करें । 6. नये पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर , जिनकी पेंशन माह दिसम्बर 2019 के उपरान्त प्रारम्भ हुई है , द्वारा नवम्बर / दिसम्बर , 2020 में जीविता प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है । 7. स्थाई रूप से दिव्यांग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त चलने – फिरने में असमर्थ पेंशनरों को , भीड़ से बचने के लिए अपरान्ह तीन बजे के उपरान्त आने की सलाह दी जाती है . ऐसे पेंशनरों के घर जाकर उनका वार्षिक जीविता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी प्रावधानित है । 8. पेंशनर उत्तर प्रदेश में स्थित उस बैंक के शाखा प्रबंधक को भी जीविता प्रमाण पत्र दे सकते है जिसमें उनका पेंशन ढाता है इसी क्रम में प्रदेश के बाहर निवास करने वाले पेंशनर अपने रहने के स्थान पर स्थित उस बैंक में , जहाँ उनका पेंशन खाता खुला हो , शाखा प्रबंधक से प्रमाणित करा कर मूल बैंक शाखा , जहाँ उनकी पेंशन आहरित कर कोषागार द्वारा भेजी जाती है . के माध्यम से अथवा सीचे स्पीडपोस्ट से कोषागार ( मुख्य कोषाधिकारी , कलेक्ट्रेट कोषागार , प्रयागराज -211001 ) को उपलब करा सकते है । इसी प्रकार विदेश में रहने वाले पेंशनर विदेश स्थित उस बैंक के शाखा प्रबंधक , जिसमें उनका पेंशन खाता है / भारतीय दूतावास के माध्यम से कोषागार को जीविता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा सकते हैं । 9. पेशनर अपने निकटस्थ सुविधा केन्द्र / साइबर कैफे इत्यादि से जीवन प्रमाणन वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर Uttar Pradesh Treasury – Sub Treasuries ( ALLAHABAD ) चुनकर अपना डिजिटल जीविता प्रमाण – पत्र ( DLC ) जेनरेट कर कोषागार से प्राप्त पेंशनर परिचय पत्र , बैंक पासबुक , आधार व पैन कार्ड की छायाप्रतियों के साथ अटैच करते हुए toallenic.in पर ई – मेल कर ऑनलाइन माध्यम से कोषागार को उपलब्ध करा सकते हैं । 10. जीविता प्रमाण पत्र ( LC / DLC ) प्रस्तुत / प्रेषित किये जाने के समस्त विकल्प सदैव उपलब्ध है अतः पेंशनर को कभी जल्दबाजी करने या जोखिम लेने की कोई जरुरत ही नहीं है , इस समय कॅरोना संक्रमण से बचाव सर्वोच्च प्राथमिकता है . जीविता प्रमाण पत्र , ससमय जमा न हो पाने पर , बाद में जिस माह की 25 तारीख तक प्राप्त / प्रोसेस हो जाएगा , उसके अगले माह की पहली तिथि को , पेंशनर की रुकी सारी पेंशन बैंक खाते में एक साथ जमा हो जाएगी । विवेक कुमार सिंह मुख्य कोषाधिकारी , प्रयागराज ।
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