इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में लगाए गए खतरनाक झूलों का स्वत: संज्ञान लेते हुए मेला अधिकारी को पांच फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मेले में मानव जीवन के लिए खतरनाक बड़े-बड़े झूले किसकी इजाजत से लगाए जाते हैं। इन्हें लगाने की अनुमति देने से पहले क्या मापदंड अपनाए जाते हैं।
यमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने बरेली के झूला संचालक नसीर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में झूले से हुई मौत के मामले की कोर्ट सुनवाई कर रही है। वादी के भाई शिवकुमार की मौत ब्रेक डांस झूले में लगे नंगे विद्युत तार के चपेट में आने से हुई थी।
वादी ने झूला संचालक नासिर अली को भाई की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए गैरइरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने झूला संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिला जज की अदालत से जमानत खारिज होने के बाद नसीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।