सीडीपीओ होलागढ़ रामजन्म यादव के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज

प्रयागराज ।  जिलाधिकारी प्रयागराज को शिकायत प्राप्त हुई थी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी होलागढ़ रामजन्म यादव द्वारा माह नवंबर 2021 का पूरा एक ट्रक पोषाहार बाहर से ही कंपनी के कर्मचारियों एवं ड्राइवर के मिलीभगत से बेच दिया गया है जिस के क्रम में जिलाधिकारी प्रयागराज 2 पीसीएस अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई गई जांच टीम द्वारा शिकायत को सही पाया गया तथा अपनी जांच आख्या में सीडीपीओ रामजन्म यादव को दोषी करार दिया । सीडीपीओ रामजन्म यादव द्वारा एक माह का बच्चों का राशन जो लगभग 348 कुंतल था तथा जिसकी कीमत 2698637 रुपए थी उस पोषाहार को सीडीपीओ ने ₹900000 में आशीर्वाद डेंटल क्लीनिक सराय भदरी सोरांव मे सुबह 4:00 बजे  21 जनवरी 2022 को यह कहते हुए उतरवा या गया कि उसके ऑफिस की जमीन की फर्श बन रही है इसलिए माल बाहर उतरेगा अस्पताल में माल उतरवाने के बाद सीडीपीओ द्वारा 2700000 का बच्चों का पोषाहार ₹900000 में बेच दिया गया जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को  21 फरवरी को प्रस्तुत कर दिया तथा जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा सीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग को लिख दिया गया तथा  3 मार्च 2022 को विभाग द्वारा थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज में बच्चों का सूखा राशन बेचे जाने के दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419, 420 ,467, 468 ,471, 120 बी 403, 406, 409, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 एवं धारा 4 के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी होलागढ़ रामजन्म यादव, ट्रक ड्राइवर सोनू निषाद तथा नैफेड का कर्मचारी रोहित तिवारी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा पोषाहार एवं आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा टीम भी गठित कर दी गई है।

Related posts

Leave a Comment