प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव कराने के आदेश को संशोधित करने की मांग में दाखिल अर्जी को जनहित याचिका के साथ 15 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी विवाद व बार से निष्कासन की कार्यवाही का निस्तारण करने की अपील की है।
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष विवाद का हल निकाले और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों को वापस लेने की अर्जी दाखिल करें, ताकि सौहार्द पूर्ण वातावरण में बार का चुनाव सम्पन्न हो सके। कोर्ट ने सुनवाई के समय एल्डर कमेटी के सदस्यों को मौजूद रहने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम.एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की चुनाव को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दी गई अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दाखिल अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी को खारिज कर दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई 15 नवम्बर को होगी।