प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अंशकालिक प्रवक्ता रजनीश कुमार पाण्डेय से चार लाख तीन हजार दो सौ दस रूपये की वसूली के कुलसचिव के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि याची के कार्य मे व्यवधान न डाला जाय। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रजनीश कुमार पाण्डेय की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उसने 15 फरवरी 20 को कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति की है। उसकी आपत्ति पर विचार किये बगैर 14 फरवरी को ही उसके खिलाफ जनवरी 2020 से वेतन भुगतान रोकने एवं 1992-97 तक के वेतन 15 दिन में वापस करने का निर्देश दिया गया है। कुलसचिव के आदेश में कहा गया है कि याची ने नियुक्ति सम्बंधी कागजात नहीं पेश किये। पूरा अवसर दिया गया किन्तु कोई जवाब न आने पर कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष कुलपति के अनुमोदन से वेतन रोकने व वसूली के आदेश दिए गए हैं। याचिका की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।