प्रत्येक यात्री गाड़ी में रेल प्रशासन के द्वारा आपात स्थिति में ट्रेनों को रोकने के लिए अलार्म चेन की व्यवस्था की गई है, जिसका बिना उचित और पर्याप्त कारण के प्रयोग करना एक दंडनीय अपराध है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत दंड का प्रावधान है। इस प्रकार बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन खींचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए रेल प्रशासन सतत चेकिंग अभियान चला रहा है
इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल में माह अप्रैल 2022 से 26 जून 2022 तक बिना उचित कारण के चैन पुलिंग करने वाले 324लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे ₹286160 जुर्माना स्वरूप वसूल किया गया। जबकी केवल प्रयागराज जंक्शन पर 37 ,तथा कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर 31 लोंगो को अकारण चेन पुलिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया |
रेलवे के नियमों के तहत चेन पुलिंग की सुविधा का दुरुपयोग एक कानूनन जुर्म है. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों हो सकते हैं। भविष्य में रेल प्रशासन अपने सम्मानित रेल यात्रियों से सहयोग की उम्मीद करता है।