टाटा मोटर्स की सफारी गाड़ी को किश्त भुगतान न करने और गाड़ी देने से बार बार मना करने पर जार्ज टाउन थाने की पुलिस द्वारा किदवई नगर, अल्लापुर निवासी अवैध कब्जेदार से मुक्त कराकर कंपनी के हवाले कर दी गई।
टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 द्वारा आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 की धारा 17 अन्तर्गत पुलिस सहायता मांगी गई थी जिसमें सूचित किया गया था कि कंपनी की सफारी स्टार्म नं0 यूपी 70 डीएफ 7007 को जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा फाईनेन्स की गई थी जिसे वर्तमान में किदवई नगर, अल्लापुर निवासी अजीत प्रताप सिंह चला रहे थे और बार-बार गाड़ी देने से मना कर रहे थे। गाड़ी की लगभग 22 किश्त का भुगतान नहीं किया गया था।
जार्ज टाउन पुलिस ने टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि0 के जन शिकायत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जेदार अजीत प्रताप सिंह से उक्त वाहन को मुक्त कराया तथा टाटा मोटर्स के कर्मचारी जुबेर अहमद को गवाहों के समक्ष, लिखापढ़ी करके सफारी को प्राप्त कराकर मामले का निस्तारण किया। पुलिस की सक्रिय कार्यवाही, आमजन के बीच प्रशंसा का विषय रही।