पारिवारिक दान पत्र पर स्टाम्प पर मिली राहत तो भाजपा नेता शशांक शेखर त्रिपाठी ने जताई ख़ुशी

वाराणसी।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश के सभी स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के विभागाध्यक्ष को जारी किया गया है स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग दो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा  दिनांक 18 जून 2022 को एक आदेश जारी किया गया है जिसकी मांग हिंदू समाज द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी यह मांग मानकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉमन सिविल कोड की तरफ चलने का अपना इरादा साफ कर दिया है इस आदेश में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खून से संबंधित रिश्तेदारों नाते दारों को अपनी संपत्ति का अंतरण दान विलेख के माध्यम से कर सकता है और दान विलेख में स्टांप शुल्क मात्र ₹5000 ही लगेंगे आप सब को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्व की सरकारों ने तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम समुदाय को तो यह अधिकार दिया था कि वह अपने जीवित रहते ही दानविलेख के आधार पर बिना स्टांप अदा किए अपनी संपत्ति का अंतरण दान के आधार पर कर सकते थे और कोई खर्च भी नहीं लगता था जबकि हिंदू समुदाय को यही दान अंतरण करने के लिए बाजार मूल्य के स्टांप के मूल्य के बराबर का स्टांप देना पड़ता था जिस वजह से हिंदू समाज में संपत्ति से संबंधित विवाद काफी बढ़ गए थे इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र द्वारा भी  स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जयसवाल जी से भी विगत कार्यकाल के दौरान मांग की गई थी तथा शासन को पत्र लिख कर के भी मांग की गई थी इस आदेश से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज तथा उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जयसवाल जी बधाई के पात्र हैं इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र की तरफ से  स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जयसवाल जी का अभिनंदन किया जाएगा वह  मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पत्र लिखकर वह मिलकर धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा निश्चय ही इस निर्णय से हिंदू समाज के बीच पैदा हो रहे संपत्ति से संबंधित विवाद को समाप्त करने में बल मिलेगा और उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी यह कदम मील का पत्थर साबित होगा

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