प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद नोएडा के एक पत्रकार रमन ठाकुर उर्फ प्रकाश ठाकुर की जमानत मंजूर कर ली। पत्रकार पर यूपी गैगेस्टर एण्ड एन्टी सोशल एक्टीविटीज (प्रीवेन्शन) एक्ट 1986 के तहत मुकदमा थाना कासना, गौतमबुद्ध नगर में दर्ज कराई गई थी।
यह आदेश जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने पत्रकार की जमानत अर्जी को स्वीकार कर दिया है। पत्रकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस किया तथा कहा कि याची पर गैगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा गलत कायम कराया गया है। याची के खिलाफ एक केस के अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। पेशबंदी में इसे फंसाया गया है।
पत्रकार पर आरोप है कि वह कुछ लोगों के साथ पुलिस व नेताओं पर दबाव बनाकर ट्रान्सफर, पोसिं्टग कराते हैं। वह अधिकारियों व नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। याची के वरिष्ठ वकील का कहना था कि आरोप बेबुनियाद है। कोर्ट ने याची को जमानत पर रिहा करने का सशर्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जमानत पर रिहा होने के दौरान केस के विचारण में सहयोग करेगा। वह साक्ष्य के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा। याची जनवरी 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने व्यक्तिगत बॉन्ड भरने के बाद याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है ।