निर्धारित दर से अधिक दाम पर मदिरा बिक्री करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

प्रयागराज। संयुक्त आबकारी आयुक्त हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करने वाले अनुज्ञापनों के विरूद्ध की प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया है कि 25 मार्च से प्रदेश के जनपदों में चलाये जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान 07 मई तक पकडे़ गये 175 अभियोग व 3291 ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी है तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य (एमआरपी) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में संजय आर.भूसरेड्डी प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे़ निर्देश निर्गत किये गये हैं। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय।

यदि कोई विक्रेता एमआरपी से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार 75 हजार रू. दूसरी बार डेढ़ लाख रू. तथा तीसरी बार पकडे़ जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि पी.गुरूप्रसाद आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया गया है।

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