निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु पात्र दिव्यांगजन करें आनलाइन आवेदन

प्रयागराज  ! दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा जनपद में निवासरत दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रति मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य या अधिकतम रू0 25,000- का अनुदान दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन अथवा मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि या सी0एस0आर0 के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने की मुख्य शर्ते के अनुसार ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो, या व्यक्ति उपर्युक्त की भाॅति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो, सम्बन्धित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथो से उपकरण संचालन करने में सक्षम हो। मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित प्रमाणित की गयी हो। योजनान्तर्गत 16 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के दिव्यांगजन पात्र होंगे। दिव्यांगजन या उसके परिवार की सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र में समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में एक बार योजना से लाभान्वित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें मा0 सांसद, मा0 विधायक या अन्य सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों के माध्यम से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त हुई है, पात्र नहीं होंगे। योजनान्तर्गत हाई स्कूल या उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसके संदर्भ में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
जनपद के पात्रता वाले दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट  www.hwd.uphq.in  पर आॅनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र पूर्ण करने पर किसी प्रकार की कठिनाई होने पर विकास भवन में कक्ष संख्या-17 स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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