प्रयागराज।
नगर आयुक्त नगर निगम, प्रयागराज द्वारा गृहकर वसूली के क्रम में बड़े बकायेदारों पर जारी की गयी डिमाण्ड नोटिस पर बकायेदारों द्वारा गृहकर न जमा करने के कारण सभी जोन कार्यालय जोन-1 खुल्दाबाद, जोन-2 मुट्ठीगंज, जोन-3 कटरा, जोन-4 अल्लापुर, जोन-5 नैनी , जोन-6 ट्रांसर्पोट नगर, के अन्तर्गत आने वाले वार्डों में कर अधीक्षकों द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं नगर निगम प्रयागराज क्षेत्र के कमर्शियल भवनों पर गृहकर की धनराशि बकाया होने पर एवं उनकी वसूली सुनिश्चित न किये जाने पर समस्त राजस्व निरीक्षकों को अन्तिम रूप से चेतावनी दी गयी कि वे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बड़े बकायेदारों पर सख्ती पूर्वक कार्यवाही करें। इसी क्रम में राजस्व निरीक्षक अपने-अपने वार्डों में नगर निगम प्रयागराज द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत प्रयास द्वारा नगर निगम प्रयागराज के वित्तीय संसाधनों में सबसे प्रमुख गृहकर के धनराशि को हर-हाल में वसूलयावी सुनिश्चित कराएं। जोन कार्यालयों के राजस्व निरीक्षकों द्वारा तैयार किये गये बकायेदारों की सूची जिनको डिमांड नोटिस भेजी जा चुकी है एवं ऐसे बकायेदार जो गृहकर जमा करने में आनाकानी कर रहें हैं उनके भवनों को चिन्हित करते हुए कुर्की की कार्यवाही किया जाए एवं उनसे गृहकर की धनराशि जमा करायें। वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने के दृष्टिगत् प्रथम फेज में 184 द्वितीय फेज में 352 भवनों पर कुर्की की कार्यवाही की जा चुकी है। इसी क्रम में तृतीय फेज में 273 भवनों के कुल धनराशि रू0-5,19,43,581.00 के सापेक्ष बकायेदारों को चिन्हित करते हुए कुर्की की कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। जिनका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराते हुए बकाया गृहकर की धनराशि वसूल की जाय। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पी0के0द्विवेदी द्वारा बताया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 में सत् प्रतिशत् वसूलयावी सुनिश्चित करायी जानी है जिन भवन स्वामियों द्वारा पिछले 8-10 वर्षों से गृहकर की धनराशि जमा नही की है इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण गृहकर वसूली की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी इसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दृष्टिगत दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने के लिए सभी राजस्व निरीक्षकों को अन्तिम रूप से चेताया गया और यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी दशा में निर्धारित लक्ष्य से कम गृहकर की वसूली स्वीकार नही की जायेगी, एवं वसूली कार्यवाही में लापरवाही करने वाले कर्मचारी केे विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायगी।