नगर आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य का किया गया निरीक्षण, लगाया जुर्माना

प्रयागराज।
नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज  चन्द्र मोहन गर्ग द्वारा  29 अपै्रल 2024 को नगर निगम सीमान्तर्गत हो रहे निमार्ण कार्यो का निरीक्षण किया गया। इस दौरान इण्टरलाकिंग/सी0सी0 रोड व कीडगंज उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित फर्म मेसर्स जान्हवी कन्सट्रशन द्वारा बीम एलाईनमेंट में नही पायी गयी साथ ही कई जगह  Hony Combing पायी गयी। जिस कारण नगर आयुक्त द्वारा रोष व्यक्त करते हुए मुख्य अभियन्ता, को निर्देशित किया कि सम्बन्धित फर्म को उक्त के सम्बन्ध में नोटिस जारी करें तथा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न होने पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार रू0 10-00 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जाए।
इसी के साथ ही नगर आयुक्त द्वारा वार्ड 48 आलोपीबाग में पंजाबी कालोनी में अस्था मेडिकल स्टोर से सिन्धु विद्या मन्दिर स्कूल तक हॉट मिक्स प्लांट का सड़क सुधार कार्य के दौरान सम्बन्धित फर्म मेसर्स महावीर कन्सट्रक्शन द्वारा बिना सफाई कार्य कराये गन्दी सतह पर लेईंग का कार्य कराया गया, टैंक कोट का एप्लीकेशन भी मानक के विपरीत पाया गया तथा बिटुमिन लेई का कार्य पेवर प्लांट मशीन से कराकर मैनुअल कराया जा रहा था तथा अन्य निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नही पायी गयी नगर आयुक्त द्वारा मुख्य अभियन्ता, को निर्देशित किया कि सम्बन्धित फर्म को उक्त के सम्बन्ध में नोटिस जारी करें साथ ही एक सप्ताह के अन्दर मानक के अनुसार गुणवत्तपूर्वक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं इस कृत्य हेतु सम्बन्धित फर्म पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार रू0 50-00हजार का अर्थदण्ड आरोपित किया जाए।
इसी प्रकार नगर आयुक्त द्वारा जोन 4 वार्ड 89 बक्शी खुर्द में नाली एवं इण्टर लॉकिग सड़क पुलिया सुधार कार्य का भी निरीक्षण किया गया इस दौरान मेसर्स सिंह कन्सट्रक्शन द्वारा पाया गया कि इण्टरलॉकिंग बिछाये जाने से पूर्ण 100 एम एम मोटाई में जी0एस0बी0 बिछाये जाने का प्राविधान है जो कि मानक के विपरीत है इस हेतु भी नगर आयुक्त द्वारा मुख्य अभियन्ता, को निर्देशित किया कि फर्म को नोटिस निर्गत करे कि एक सप्ताह के अन्दर मानक के अनुरूप जी0एस0बी0 बिछाते हुए गुणवत्तापूर्वक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न होने पर रू0 02-00 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया जाए।

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