ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक: रीमा पांडे

विमलेश मिश्र

प्रयागराज ! बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पुत्री श्रीमती रीमा पाण्डेय ने रिपोर्टर क्लब  में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में  यह आरोप लगाया है किध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्णतःअवैधानिक है मै पुत्री श्रीमती रामलली मिश्रा आप सभी को 2 बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम अल्लापुर प्रयागराज को दिनांक 05.11.2020 प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर शाम 5:15 से रात 10:30 तक 4 जे 0 सी 0 बी 0 मशीन द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में सही तथ्यों से अवगत कराना चाहती हूँ । यह मकान दो सटे हुए प्लाट को एकीकृत करके बना था । एक प्लाट 190 स्क्वायर मीटर का श्रीमती राम लली मिश्रा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.10.1995 द्वारा निर्माण सहित खरीदा गया था । तथा दूसरा सटा हुआ प्लाट 190 स्क्वायर मीटर निर्माण सहित पंजीकृत विक्रय दिनांक 11.10.1995 द्वारा श्रीमती इन्द्रकली पत्नी स्व ० श्यामाचरण दुबे द्वारा खरीदा गया था इन दोनो प्लाट पर पूर्व मालिक एस 0 आर 0 गुप्ता द्वारा पत्रांक एन ० 29 / ए 0 डी 0 ए0-79-80 दिनांक 03.12.1980 द्वारा गृह निर्माण की अनुमति प्राप्त की गयी थी । तथा नक्सा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पास किया गया था इतना ही नहीं प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 23.06.1993 द्वारा आन्तरिक परिवर्तन एवं किचेन गार्डेन की अनुमति भी प्रदान की थी । यह नक्सा 380 स्क्वायर मीटर पर पास किया गया था अर्थात् प्राधिकरण को मालूम था कि श्रीमती रामलली मिश्रा एवं उनकी माँ श्रीमती इन्द्रकली 2 विक्रय पत्र के माध्यम से सम्पूर्ण सम्पत्ति की निर्माण सहित मालकिन हैं । प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रेस में झूठा बयान देकर आधे निर्माण को अवैध कब्जा बताया तथा मेरी मॉ एवं वर्तमान में सदस्य विधान परिषद् श्रीमती रामलली मिश्रा की छवि धूमिल की इसके विरूध आपराधिक एवं दीवानी वाद उन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए योजित किया जायेगा । अधिकारियों द्वारा प्रेस में यह बयान दिया गया कि नक्सा पास नहीं है जो पूर्णतः झूठा बयान था मेरे पास नक्से की मूल प्रति मेरे पास सुरक्षित है । उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्णतः अवैधानिक है । तथा कथित नोटिस एवं ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 10.07.2020 मात्र रामलली मिश्रा को सम्बोधित था परन्तु दूसरी मालकिन श्रीमती इन्द्रकली को सम्बोधित नहीं था । दोनो मालकिनो को कोई भी नोटिस कभी भी प्राप्त नहीं है । दिनांक 05.11.2020 को श्रीमती इन्द्रकली एवं रामलली मिश्रा की याचिका पर विशेष सुनवाई करते हुए आगे की ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दिया है ।

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