दो से अधिक लाइसेंस रखने वालों पर की जाएगी कार्रवाई

प्रयागराज ! कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट , प्रयागराज द्वारा  सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) अनुभाग -5 , लखनऊ के पत्र संख्या -2 / 2020 / जी 0 आई 0 -174 / छ : -पु0-5-2020-800 ( 01 ) / 2020 दिनांक 21.01.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के गजट अधिसूचना दिनांक 14.12.20219 एवं आर्स ( एमेंडमेंट ) एक्ट 2019 , के माध्यम से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 ( 2 ) ( 1 ) . 5 ( 1 ) ( ए ) . 6 ( 8 ) ( 1 ) , 13 ( 3 ) ( ए ) . ( 11 ) . 15 ( 1 ) . 25 ( 1 ) . ( ए ) ( बी ) ( डी ) , 25 ( ए 1 ) . 25 ( एए 1 ) , 25 ( 1 बी ) ( बी ) ( 1 ) . 27 ( 3 ) , 44 ( 2 ) ( एफ ) , में संशोधन किये गये है तथा धारा 2 ( 1 ) ( ईए ) , 25 ( 1 एबी ) , 25 ( 6 ) . 25 ( 7 ) . 25 ( 8 ) एवं 25 ( 9 ) में कतिपय नये प्राविधान जोडे गये हैं । मुख्य संशोधन निम्नवत् है : उपर्युक्त संशोधनो के फलस्वरूप शस्त्र भलाइसेन्स धारक केवल दो शस्त्र रख सकता है , यदि किसी भी लाइसेन्स धारक के पास पूर्व से तीन शस्त्र लाइसेन्स या तीन शस्त्र अंकित है , तो सम्बन्धित लाइसेन्स धारक को किसी भी एक शस्त्र को किसी भी शस्त्र लाइसेन्स धारक , आर्स डीलर या थाना ( मालखाना ) मे निस्तारण कर शस्त्र लाइसेन्स निरस्त / सरेण्डर करना होगा । उक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद प्रयागराज में ऐसे समस्त दो से अधिक शस्त्र लाइसेन्स धारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना एक शस्त्र लाइसेन्स पर अंकित शस्त्र को आर्स डीलर या थाना ( मालखाना ) मे दिनांक 13.12.2020 तक जमा / निस्तारण करके अपना शस्त्र लाइसेन्स निरस्त / सरेण्डर करना सुनिश्चित करें । यदि दिनांक 13.12.2020 के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेन्स पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी और उसका एक लाइसेन्स स्वतः निरस्त माना जायेगा ।  प्रभारी अधिकारी शस्त्र।

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