जिला अदालत में एक अप्रैल से अधिवक्ताओं को देना होगा रोल नम्बर

प्रयागराज। एक अप्रैल से सभी अधिवक्तागण को अपने वकालतनामे के साथ एडवोकेट्स रोल नम्बर देना अनिवार्य होगा। जिला प्रयागराज जिला न्यायालय के सभी अधिवक्तागणों को सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 03 मार्च 2020 को आदेश पारित करते हुये एक अप्रैल से सभी अधिवक्तागण को अपने वकालतनामे के साथ एडवोकेट्स रोल नम्बर देना अनिवार्य कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में किसी भी अधिवक्ता का वकालतनामा जिला अदालत द्वारा एक अप्रैल से एडवोकेट्स रोल नम्बर के अभाव में स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में यह भी आदेशित किया गया है कि जिस किसी अधिवक्ता द्वारा अपना अधिवक्ता रोल नम्बर नहीं बनवाया जायेगा, उन्हें जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। साथ ही पंजीकृत मुंशियों का रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा निर्धारित अवधि में नियत फार्म की सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर जिला न्यायाधीश के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जाती है और उनको एडवोकेट रोल नम्बर पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होता है, तब उस स्थिति में वह अधिवक्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
पूर्ण प्रपत्र 13 मार्च तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जिसके साथ एक सौ रूपये शुल्क भी उच्च न्यायालय के आदेशों के कम में प्रत्येक अधिवक्ता व अधिवक्ता के लिपिक को अलग-अलग अदा करना होगा। एक अधिवक्ता के साथ अधिक से अधिक दो लिपिक पंजीकृत हो सकते हैं। प्रार्थनापत्र के साथ आधार कार्ड, राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद का पहचान पत्र, वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र, एलएलबी के अन्तिम वर्ष का अंकपत्र एवं डिग्री तथा दो फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है। दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

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