भारत में पशु क्रूरता कानून के कमजोर रहने की वजह से कई लोग पशुओं के साथ निर्ममता करने वाले आराम से बच निकलते थे। हालांकि, पशु क्रूरता के लिए 50 रुपये का जुर्माना जल्द ही अतीत की बात होगी क्योंकि केंद्र पशु क्रूरता कानून को और सख्त बनाने की कवायद में है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव, अतुल चतुर्वेदी ने अंग्रेजी अखबार टीओआई को बताया कि उनका मंत्रालय “मौजूदा कानून में संशोधन करके पशुओं के साथ क्रूरता के लिए मौजूदा दंड को बढ़ाने से संबंधित मुद्दे की सक्रियता से जांच कर रहा है।”(पीसीए), 1960 के तहत अभी जानवरों के साथ किसी भी तरह की निर्दयता के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जुर्माना लगता है। इसमें जानवरों को मारना, प्रताड़ित करना, भूखा रखना, अंगों को काटना शामिल है। 60 साल पुराने इस कानून के तहत अभी इनमें से किसी को भी संज्ञेय अपराध नहीं माना जाता है। केवल जानवरों की लड़ाई और शूटिंग मैच के आयोजन को ही इस कानून के तहत रखा गया है।
Related posts
-
पहलगाम अटैक के बाद अब कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़
पहलगाम हमले के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के... -
‘भारत को डराया नहीं जा सकता, हम जोरदार जवाब देंगे’, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, भारतीय वायु सेना... -
19 अप्रैल को होने वाला था PM मोदी का दौरा, अचानक किया गया रद्द
पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी, जो एक दिन पहले तक पर्यटकों से गुलजार थी, अब सुरक्षाकर्मियों...