कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन का खतरा देश पर मंडरा रहा है। हालांकि देश में नए वैरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन भारत की राज्य सरकारें खासा सतर्कता बरत रहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, खासकर अत्यधिक जोखिम वाले देशों से आने वालों के लिए मंगलवार मध्य रात्रि से कड़े नियम लागू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को राज्यों को ढिलाई नहीं करने और विभिन्न हवाई अड्डों, बंदरगाहों तथा भू-सीमा से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी करने की सलाह दी।नए नियमों के तहत जोखिम ग्रस्त देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य हैं और जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। साथ ही, अन्य देशों से उड़ानों से आने वाले यात्रियों में से पांच प्रतिशत की कोरोना की जांच की जाएगी।संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को बताया कि लोकसभा में बुधवार को कोरोना महामारी पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यह चर्चा कम अवधि वाली होगी। यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसके तहत सदस्य सार्स-कोव-2 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बारे में विवरण मांग सकते हैं।कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के. सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 2,500 अंतरराष्ट्रीय यात्री आते हैं और सभी को अब आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य है, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी, उन्हें सात दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा।
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