बाम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे 23 वर्षीय आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मध्य प्रदेश की एक माडल मुनमुन धमेचा को क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन इन सभी को पकड़ा गया था, ये सभी 25 दिन हिरासत में बिता चुके हैं।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि शाहरुख खान (55) अपने बेटे की बेल की खबर सुनकर खुशी से झूम उठे। पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी, जिन्होंने बाम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान का पक्ष रखा और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उनके लिए जमानत की दलील दी, ने कहा कि बालीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू थे जब वह सुनवाई के बाद उनसे मिले।
बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे की एकल पीठ का विस्तृत आदेश जमानत की शर्तों और जमानत राशि के साथ शुक्रवार को जारी होगा। ये तीनों आज बाहर आएंगे या शनिवार को इसको लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक घंटे से अधिक समय तक तर्क दिया, जहां उन्होंने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, ‘आर्यन खान ड्रग्स का नियमित तौर पर लेता है। यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि वह ड्रग्स मुहैया कराता रहा है।’ सिंह ने कहा, ‘यह एक पार्टी थी। मेरे विद्वान मित्र कह रहे हैं कि हमने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को क्यों गिरफ्तार किया… गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। अब तक अवैध गिरफ्तारी के आधार पर रिमांड के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी। मजिस्ट्रेट के तीन रिमांड आदेशों में से एक को भी चुनौती नहीं दी गई थी, अब वे यह नहीं कह सकते कि गिरफ्तारी अवैध है।’तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मर्चेंट के वकील तारक सैयद के साथ पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने बुधवार को तीनों की गिरफ्तारी को ‘अवैध’ करार दिया था साथ ही बिना किसी का नाम लिए प्रभाकर सेल के उस हलफनामे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने एनसीबी के एक अधिकारी को 8 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया था और शाहरुख खान की मेनेजर पूजा ददलानी का उल्लेख किया था।