आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ित को अपील का अधिकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी को बरी किये जाने के फैसले के खिलाफ पीड़ित को हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने का अधिकार है। अपील दाखिल करने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने विधिक प्रश्न का हल देते हुए याचिका एकल पीठ को सुनवाई के लिए वापस कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने झाँसी के अनिल कुमार अग्रवाल व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
याची ने परक्राम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत इस्तगासा दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की जो खारिज कर दी गयी। जिसे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। एकलपीठ के समक्ष सवाल उठाए गए कि पीड़ित को अपील दाखिल करने का हक नहीं है। दो जजों की खंडपीठ ने इस पर विचार करते हुए स्पष्ट किया है कि पीड़ित को आरोपी के बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार है।

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