बिना कारण चेन खीचने वाले 191 लोगों पर रेलवे एक्ट 141 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्यवाही वसूला 1,69,440/- रुपये जुर्माना
हर रेलगाड़ी में रेल प्रशासन के द्वारा एक अलार्म चैन की व्यवस्था की गयी है, जो की यात्रियों और रेल के प्रभारी के बीच आपात स्थिति में संचार का साधन है। उचित और पर्याप्त कारण के आधार पर रेलगाड़ी को रोकने के लिए इस अलार्म चेन का प्रयोग यात्रियों द्वारा किया जा सकता है|
परन्तु कोई भी यात्री या कोई अन्य व्यक्ति उचित और पर्याप्त कारण के बिना रेलगाड़ी में मौजूद साधनों का अनुचित उपयोग या हस्तक्षेप करता है जैसे अलार्म चैन को खींचता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को धारा 141 के तहत दण्डित किया जाता है ।
इसी क्रम में वर्ष 2022 में माह जनवरी से अभी तक प्रयागराज मण्डल में केवल चेन पुलिंग करने वाले कुल 191 लोंगो को गिरफ्तार कर उन पर रेलवे नियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 169440/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया | जनवरी से अभी तक प्रयागराज स्टेशन पर 16 लोंगो को तथा कानपुर स्टेशन पर 15 लोंगो को बिना उचित कारण के चेन खीचने के अपराध में गिरफ्तार कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया | रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन पर रेलवे नियम कि धारा 141 के तहत कार्यवाही की गई | माह जनवरी में 82 लोंगो को पकड़ कर उनसे 98150 रुपये जुर्माना वसूल किया गया | इसी प्रकार प्रयागराज मण्डल में माह फ़रवरी में 64 लोंगो को पकड़ कर उनसे 50855 रुपये जुर्माना वसूल किया गया | तथा मार्च में 20 मार्च तक 45 लोंगो को पकड़ कर 20435 रुपये जुर्माना वसूल किया गया| इसी क्रम में वर्ष 2022 में जनवरी 22 से 20 मार्च तक 191 लोंगो को गिरफ्तार कर उनसे कुल 169440/- रुपये वसूल किया गया |