प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में तत्काल सुनवाई की अर्जी या लिखित बहस दाखिल करने के लिए जारी वेबसाइट पर दी गई व्यवस्था को 26 मई तक जारी रखने का आदेश दिया है।
23 अप्रैल को जारी व्यवस्था समय समय पर बढ़ाती जाती रही है। एक मई को वेबसाइट पर सीधा लिंक स्थापित करने की शुरूआत की गयी। हाईकोर्ट में मुकदमों की तत्काल सुनवाई की अर्जी स्वीकार की जा रही है। जिसे 26 मई तक बढा दिया गया है। संयुक्त निबंधक कम्प्यूटर द्वारा जारी आदेश की जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।