अर्जेन्ट केसों की सुनवाई के लिए आवेदन की प्रणाली में बदलाव

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए आवेदन करने की प्रणाली में बदलाव किया है। संयुक्त निबंधक (न्यायिक) कम्प्यूटर ने विज्ञप्ति जारी कर इस आशय की सूचना दी है।
एक मई को जारी अधिसूचना के अनुसार तीन मई से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मुकदमों की शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना आनलाइन करनी होगी। 23 अप्रैल से चल रही साइट अगले एक हफ्ते तक ही जारी रहेगी। अब ‘इलाहाबादहाईकोर्ट डाॅट इन’ पर लाॅगइन करके तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जायेगी। इस सुविधा का लाभ अधिवक्ता एवं स्वयं बहस करने वाले वादकारी दोनों उठा सकेंगे।
23 अप्रैल पूर्वान्ह 10 बजे से 24 अप्रैल शाम 6 बजे तक भेजी गई अर्जियां तकनीकी खामी के कारण प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए ऐसे सभी लोगों से दुबारा प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। तत्काल सुनवाई की अर्जी दाखिल करने की अर्जी की साइट पर लिखित बहस स्वीकार नहीं की जायेगी। 24 अप्रैल को जो लोग लिखित बहस नहीं भेज सके हैं वे अगली सुनवाई की तिथि पर वीडियो कान्फ्रेनिं्सग से बहस कर सकेंगे। 23 अप्रैल से जारी लिंक 10 मई तक ही कार्य करेगा। इसके बाद केवल हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ही मुकदमों की तत्काल सुनवाई की अर्जी दी जायेगी। यह भी बताया गया है कि वीडियो कान्फ्रेनिं्सग गूगल क्रोम ब्राउजर पर बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसके जरिए वीडियो कान्फ्रेनिं्सग के लिंक पर बहस की जा सकती है। इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार ने दी है।

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