प्रयागराज। एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा शुआट्स के कुलाधिपति, कुलपति सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ सरकारी अनुदान के गबन के संबंध में थाना नैनी प्रयागराज में दर्ज कराए गए मुकदमा अपराध संख्या 64/2023 में शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी।
मीडिया प्रभारी डा. रमाकान्त दूबे ने बताया कि शुआट्स में किसी भी प्रकार के सरकारी अनुदान की कोई अनियमितता नही की गई, विशेष संपरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा शुआट्स के कुलाधिपति, कुलपति सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ थाना नैनी प्रयागराज में सरकारी अनुदान के गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था जबकि शुआट्स द्वारा विशेष संपरीक्षा में उठाई गई समस्त आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जा चुकी है। शुआट्स अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका संख्या 9001/2023 दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कान्त एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेन्च ने उक्त मुकदमे में शुआट्स अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।