वाल पेन्टिंग एवं पोस्टर चस्पा कर कई संस्था/ एजेन्सिया अनाधिकृत प्रचार-प्रसार कर रही हैं

नगर निगम द्वारा ऐसी संस्थाओं/एजेन्सिया के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी
प्रयागराज ।नगर निगम (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि- 2018 में बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर के माध्यम से विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है। प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों/छात्र नेताओं द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति प्राप्त किये नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, कियास्क (बोर्ड). कॅनोपी, यंत्र चलित व मानव चलित वाहनों पर, वॉल पेन्टिंग, पैम्फलेट एवं यूनिपोल आदि के द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन पद लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिसको समय-समय
अभियान चलाकर नगर निगम द्वारा हटवाया भी जा रहा है। किन्तु इसके उपरान्त भी नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर वाल पेन्टिंग एवं पोस्टर चस्पा कर कई संस्थाओं / एजेन्सियों के द्वारा अनाधिकृत प्रचार-प्रसार करते हुए पाया गया, जिनका विवरण निम्नवत है
स्टार ऐकडमी कोचिंग सेन्टर 1 से 12 तक, 5- आत्मनिर्भर बने शेयर मार्केट कोर्स करे. यू.पी.टी. मो०-9424722436 टी.आई. मो०- 7800019500
सैनिक फार्मेसी कालेज बी-फार्मा, डी-फार्मा, 6- किसलय कॉमर्स क्लासेस, मो०-9451506506
पैरामेडिकल नर्सिंग कालेज  संतोष आर्या चेयरमैन, मो०-9792083711
 दीवास होटल एण्ड पी०जी० फॉर गर्ल्स,
 विजन प्वांइट, मो०-9628613734
मो०-8953056669
 जे०के० स्टडी सेन्टर (सी.यू.ई.टी/ बी. एस. सी/ बी.ए/ बी.काम) मो०- 7388302979
उपरोक्त संस्थानों / एजेन्सियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है। नगर निगम प्रयागराज द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार प्रतिदिन अभियान चलाकर अवैध रूप से लगी प्रचार सामग्री हटवायी जा रही है। तथा अवैध रूप से प्रचार करने वालों / सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही भी की जायेगी।

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