प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है ।
इन पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यस.डी सिंह ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता आर.बी मिश्रा व सचिन मिश्रा ने बहस किया। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।
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