मिलिट्री की जमीन पर मैरेज हॉल, पेट्रोल पंप बनाना गैर-कानूनी, पाक आर्मी को SC ने फटकार लगा कहा- सरकार को वापस करें

पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत ने पाकिस्तानी मिलिट्री को फटकार लगाई है। वहां शीर्ष अदालत ने हैरानी जताई है कि मिलिट्री की जमीन पर व्यावसायिक आयोजन  क्यों किये जा रहे हैं। अदालत ने पाकिस्तानी आर्मी को साफ लहजों में कहा है कि अगर वो इस जमीन का इस्तेमाल मिलिट्री गतिविधियों के लिए नहीं कर रही है तो उसे यह जमीन सरकार को लौटा देना चाहिए। अदालत ने कहा कि फौज का काम मुल्क की हिफाजत है।

मंगलवार को यहां अदालत ने कहा कि देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि जो जमीन डिफेंस गतिविधियों के लिए उपलब्ध है उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए। अगर इस जमीन का इस्तेमाल किसी रणनीतिक गतिविधि के लिए नहीं हो रहा है तो इसे सरकार को वापस कर देना चाहिए। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ने इस मामले की सुनवाई की है।

अदालत ने सरकारी जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां आयोजित करने को लेकर आर्मी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने सरकारी जमीन पर ऐसी गतिविधियों को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने कहा कि जमीन का मालिक सरकार है और इस जमीन को अगर रक्षा गतिविधयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तब इसे आवश्यक तौर से सरकार को वापस कर देना चाहिए।

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