प्रयागराज ! प्र0 सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, अरविन्द वर्मा ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-2(क-2) के अनुसार ’’मनोरंजन’’ में कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, आमोद, खेल, क्रीड़ा, केबिल सेवाऐं व अन्य प्रदर्शन, जिसमें व्यक्तियों का प्रवेश भुगतान के माध्यम से किया जाता है, सम्मिलित है तथा उक्त संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा-4-क(1) में प्रावधानित किया गया है कि ’’कोई मनोरंजन, जिस पर कर उदग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किया जाएगा।’’
नववर्ष की पूर्व सन्ध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त मनोरंजक कार्यक्रम के संचालकों/आयोजकों को सूचित किया जाता हे कि वे बिना नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार आयोजन न करें तथा समस्त थानाध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि कोविड महामारी के दृष्टिगत् इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले नव वर्ष कार्यक्रम की अनुमति किसी को भी प्रदान नहीं की गयी है। अतएव् अपने-अपने थानाक्षेत्रान्तर्गत सम्भावित स्थलों/प्रतिष्ठानों की सतत् निगरानी करते हुए, यदि किसी व्यक्ति/संस्था/आयोजक द्वारा बिना पूर्व अनुमति संचालन किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा अपनी आख्या सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (पूर्व मनोरंजन कर), कमरा नम्बर 13, नई बिल्डिंग, महात्मा गांधी पार्क के पास, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज को करें ।