दुष्कर्म पीड़िता के बयान पर गांव के ही एक और युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हलिया (मीरजापुर) थाना क्षेत्र के एक गांव में ात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए 164 के बयान में कहा गया कि गांव के ही एक युवक अवधेश मौर्य की चाय नाश्ते की दुकान के भीतर घटना हुई थी। उक्त युवक द्वारा इस बात को किसी से भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़िता के दिए गए बयान के आधार पर तथा विवेचना में पीड़िता के बयान की पुष्टि होने पर प्रभारी निरीक्षक देवीवर शुक्ल ने अवधेश मौर्य पुत्र राम सेवक को गुरुवार सुबह हलिया स्टैंड से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आइपीसी की धारा 363,376 डी, 506,3/4 120 बी, के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि चैकी प्रभारी मतवार चंद्रशेखर यादव ने चारों आरोपितों व किशोरी के साथ दुकानदार को भी पकड़ कर थाने ले गए थे, लेकिन पीड़िता के पिता के द्वारा तहरीर में नाम नहीं देने तथा उसे छोड़ने के लिए कहने पर पुलिस द्वारा उक्त आरोपित दुकानदार को छोड़ दिया गया था। चैकी प्रभारी मतवार चंद्रशेखर यादव ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान दुष्कर्म आरोपितों की गाड़ी अवधेश मौर्य की दुकान के सामने खड़ी मिली थी और उस समय इसकी दुकान खुली हुई थी। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में उक्त आरोपित को दुष्कर्मियों को अपनी दुकान में पनाह देने की बात कही है। ग्रामीणों की मानें तो जय प्रकाश मौर्य आए दिन इसी की दुकान पर रूककर चाय नाश्ता करता था। सोमवार की रात भी चारों आरोपित अवधेश मौर्य की दुकान में ठहरे थे और इसी के दुकान के भीतर किशोरी के साथ घिनौनी हरकत की गई थी। प्रभारी निरीक्षक देवीवर शुक्ल ने बताया कि पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए बयान के आधार पर तथा विवेचना में पीड़िता के बयान की पुष्टि होने पर आरोपित युवक अवधेश मौर्य को गुरुवार सुबह हलिया स्टैंड से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

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