तोशखाना मामले में इमरान खान को 10 मई को सुनाई जाएगी सजा

 इस्लामाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 10 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध विदेशी हस्तियों से मिले उपहारों की बिक्री से हुई आय छिपाने के मामले में सजा सुनाएगी। इमरान के विरुद्ध पिछले वर्ष तोशखाना मामला दाखिल कराया गया था।

70 वर्षीय इमरान ने इस मामले की सुनवाई किए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आपत्ति खारिज कर दी। न्यायाधीश ने आरोपित इमरान को दोषी ठहराए जाने की घोषणा की। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से समन भी किया है। इससे पहले कोर्ट ने सात फरवरी को दोषी ठहराने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन यह प्रक्रिया कई बार टाली गई। इमरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए। यह मामला निर्वाचन आयोग के पिछले वर्ष 22 नवंबर के फैसले पर आधारित है। आयोग ने इमरान के विरुद्ध मामला चलाने का फैसला लिया। कोर्ट को भेजे गए नोट में आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने विदेशी हस्तियों से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया। क्रिकेट खिलाड़ी से नेता बने इमरान अभी 140 मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके विरुद्ध देशद्रोह, आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास, ईश ¨नदा एवं अन्य आरोपों में मामले पंजीकृत हैं।

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