सांसद आजम खां मामले में अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई 11 दिसम्बर को

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति, सांसद मोहम्मद आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु 11 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि 11 दिसंबर तक आजम खान के खिलाफ कोई प्रतिकूल या उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की बेच ने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है।
ऐसे ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा एवं पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के मामले में भी कोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की है। अर्जी पर आजम खां ने 16 मामलों में जमानत अर्जी दाखिल की है। जिसमें से यतीम खाने पर अवैध कब्जे को लेकर मामले दर्ज हैं। कुछ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर के दर्ज है। कुछ मामले मुर्गी और बकरी चोरी को लेकर दर्ज कराए गए हैं। इन सब 16 मामलों को लेकर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

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