पास्को मामले में चेयरमैन पर लगे आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज

प्रयागराज ।  चेयरमैन मुख्तार अहमद पर 4 वर्ष पूर्व दर्ज हुए पास्को केस में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है न्यायालय का फैसला सुनते ही उनके अपनों और करीबियों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था ।  2018 में लालगोपालगंज के चेयरमैन मुख्तार अहमद पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा था तभी से चेयरमैन जेल में बंद थे उनके अधिवक्ता ताराचंद गुप्ता चंद्र मोहन पांडे ठाकुर सूबेदार सिंह एवं संतोष मिश्रा उनका केस देख रहे थे कोरोना और वादी के गैरहाजिर होने से कार्यवाही चलती रही फिर भी पैरवी कर रहे उनके बड़े बेटे अरशद का हौसला नहीं टूटा सर पर कड़ी धूप और हाथ में फाइलों का ढेर  लेकर वह कोर्ट का चक्कर लगाता  रहा आखिरकार शनिवार को चेयरमैन मुख्तार अहमद के ऊपर लगे आरोपों का फैसला आना था इस बीच उनके तमाम समर्थक उनके बेटे के साथ कोर्ट परिसर के बाहर खड़े होकर जज के फैसले का इंतजार करते रहे जज के दो लाइन का फैसला चेयरमैन समेत पांच अन्य लोगों की जिंदगी का सवाल था 4 बजे होने वाली सुनवाई को टाल कर 6 बजे कर दिया गया इस बीच वहां मौजूद उनके समर्थकों की धड़कन बढ़ने लगी टाइम होते ही पास्को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चेयरमैन एवं अन्य सभी को बरी कर दिया जज का फैसला सुनते ही बेटे अरशद और उनके चेयरमैन पिता गले लग गए इस बीच उनके खुशी में गिरने वाला आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था ।  जज साहब के दो लाइन का फैसला आरोप से मुक्त हुए छह लोग एवं हजारो समर्थको को खुसी से लबरेज कर दिया । इस बीच चेयरमैन के बरी होने की सूचना कस्बे में पहुंची तो लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला चेयरमैन के आवास पर पहुंचने के बाद उनसे मिलने वालों की कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है।

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